How to Complain to police about loud noise due to crackers (पटाखों से तेज आवाज की शिकायत पुलिस से कैसे करें)
सेवा में,
श्रीमान पुलिस कमिश्नर महोदय,
जनपद गौतम बुध नगर
(उत्तर प्रदेश)
महोदय,
सविनय निवेदन यह है कि वार्षिक परीक्षाएं पास आ रही है। जिसके चलते कॉलोनी के ज्यादातर बच्चे कॉलोनी में बनी लाइब्रेरी मे बैठकर देर रात तक पढ़ाई करते हैं लेकिन मेरे आस-पास रहने वाले कुछ शरारती किस्म के लोग रात में अनावश्यक रूप से लोगों को तंग करने के लिए भारी मात्रा में देर रात तक पटाखे जलाते हैं, जिनसे पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 तथा एनजीटी द्वारा तय किए गए मानकों से भी अत्यधिक मात्रा में वायु प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण होता है। परिणामस्वरूप ये असामाजिक तत्व माननीय सुप्रीम कोर्ट एवं एनजीटी के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन तो करते ही हैं साथ ही साथ हमारी पढ़ाई का भी नुकसान कर रहे हैं जिससे होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति संभव नहीं हो सकेगी। इसलिए न्याय हित में उक्त लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जानी परम आवश्यक है।
अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। हम आपके सदैव आभारी रहेंगे।
धन्यवाद!
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[ ] Noise Standards for Fire-crackers :- पटाखों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण के चलते केंद्र सरकार द्वारा इसके कुछ मानक तय किए थे जिन्हें Environment
Protection act,1986 मे (Second Amendment) Rules, 1999 के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया था। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वह पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा कर सके, सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर सभी स्रोतों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित कर कम कर सके या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे किसी भी स्त्रोत को प्रतिबंधित कर सके या उसके जब्तीकरण की कार्रवाई कर सके। सुरक्षा मानकों के अनुसार दिन में 85 डेसिबल और रात में 40 डेसिबल से अधिक ध्वनि नहीं होनी चाहिए।