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Hon’ble High Court of Allahabad has issued guidelines regarding Physical hearing from 14 July; Virtual hearing also continue

 Hon’ble High Court of Allahabad has issued guidelines regarding Physical hearing from 14 July; Virtual hearing also continue :-

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने 14 जुलाई 2021 से सामान्य सुनवाई के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किए है। वर्तमान समय में कोविड-19 की वजह से केवल आनलाईन सुनवाई चल रही थी। लेकिन अब हाईकोर्ट की इलाहाबाद और लखनऊ स्थित दोनो बेंच में 14/7/2021 से Covid-19 के दिशा-निर्देशो का पालन करते हुए सामान्य सुनवाई शुरू होगी।

Allahabad High Court


न्यायालय द्वारा निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं: –
(1) उच्च न्यायालय में सामान्य सुनवाई के दौरान सभी अधिवक्ता Covid-19 के प्रोटोकॉल का पालन करेंगें। जैसे मास्क पहनना और उचित सामाजिक दूरी का पालन करना।
(2) केवल वे ही विद्वान अधिवक्ता न्यायालय परिसर में प्रवेश करेंगें जिनके मामले सूचीबद्ध होंगें। उसके लिए वे मोबाइल पर या अन्य माध्यम से मामले की सूची परिसर में प्रवेश से पहले सम्बन्धित कर्मचारी को दिखाएंगे।

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(3) Covid-19 की वैक्सीन लगवा चुके विद्वान अधिवक्ता गणों को ही माननीय उच्च न्यायालय में प्रवेश करने दिया जाएगा। उसके लिए उन्हें वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र साथ में रखना होगा और न्यायालय परिसर में प्रवेश करते समय बिना किसी विरोध के उक्त प्रमाण पत्र संबंधित कर्मचारी को दिखाना होगा अन्यथा कमेटी ( समिति ) मामलों की सामान्य सुनवाई की व्यवस्था को वापस ले लेगी।
(4) सामान्य सुनवाई के दौरान भी, विद्वान अधिवक्ताओं को वर्चुअल सुनवाई का विकल्प चुनने की भी अनुमति दी जाएगी, जिसकी अग्रिम जानकारी रजिस्ट्री को उपलब्ध करानी आवश्यक होगी।
इस प्रकार ई-मोड (वर्चुअल सुनवाई) भी अगले आदेश तक चालू रहेगी।
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(5) कोर्ट रूम में केवल वे विद्वान अधिवक्ता प्रवेश कर सकेंगे जिनके मामले सुनवाई हेतु सूचीबद्ध हैं। इसलिए भीड-भाड से बचने के लिए एक समय में केवल 10 अधिवक्ता ही कोर्ट रूम में रहेंगे।
(6) विद्वान अधिवक्ता गणों के लिए निर्धारित ड्रेस कोड पहनने से अगले आदेश तक छूट रहेगी।
(7) विद्वान अधिवक्ता उच्च न्यायालय  इलाहाबाद एवं लखनऊ परिसर में केवल अधिसूचित गेट से ही प्रवेश करेंगे।
(8) माननीय उच्च न्यायालय के परिसर में पान, गुटखा और तंबाकू का सेवन करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
(9) माननीय उच्च न्यायालय के परिसर में थूकना भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा और ऐसा करना दंडनीय अपराध होगा।
(10) न्यायालय परिसर का और मानव संपर्क में आने वाली  सभी वस्तुओ जैसे दरवाजे, कुर्सियाँ, मेज आदि का बार-बार सेनिटाइजेशन कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
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(11) यदि लगातार तीन दिनों तक 50 या 50 से अधिक कोविड-19 पॉजिटिव के मामले पाए जाते हैं तो सामान्य सुनवाई स्वतः अगले आदेश तक सस्पेंड कर दी जायेगी।
(12) प्रथम चरण में विद्वान अधिवक्ताओं के चैंबर्स को खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, हालाँकि सामान्य सुनवाई के अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा  जारी किए गए दिशा निर्देश सफल होते है तो विद्वान अधिवक्ताओं के चैंबर्स को खोलने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा।
दिनांक:- 10/07/2021
लेखक:- शशीकांत भाटी एडवोकेट
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